नई दिल्ली: महिला से मारपीट-दुर्व्यवहार मामले में श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका खारिज हो गई है. गुरुवार को उत्तर प्रदेश के नोएडा में सूरजपुर कोर्ट ने श्रीकांत की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.
अदालत ने एक महिला से दुर्व्यवहार से संबंधित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 के तहत दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया. वहीं कोर्ट ने 16 अगस्त को धारा 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की सुपुर्दगी) के तहत एक अन्य मामले में सुनवाई करने का आदेश पारित किया है.
बता दें कि श्रीकांत को नोएडा के सेक्टर 93बी में स्थित ग्रेंड ओमैक्स के परिसर में एक महिला से दुर्व्यवहार करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था. यह घटना उस समय सामने आी थी जब महिला ने परिसर में श्रीकांत द्वारा पौधे लगाए जाने का विरोध जताया था. महिला ने इसे नियम का उल्लंघन बताया था जबकि आरोपी श्रीकांत का कहना है कि वो इसके अधिकारिक क्षेत्र में आता है.
गौरतलब है कि 9 अगस्त को श्रीकांत त्यागी को स्थानीय अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.
पुलिस आयुक्त आलोक सिंह के प्रवक्ता ने बताया कि श्रीकांत त्यागी को मंगलवार को नोएडा पुलिस ने मेरठ से गिरफ्तार किया था. त्यागी के साथ उसके तीन और साथी भी गिरफ्तार हुए हैं. उन्होंने बताया कि सभी आरोपियों को गौतम बुद्ध नगर जिला अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.
सिंह ने बताया कि त्यागी ने एक कार पर विधायक का स्टिकर लगाकर अपनी पहचान गलत तरीके से पेश की थी और यह स्टीकर उसे समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया था.
उन्होंने बताया था,‘त्यागी मौर्य का सहयोगी रहा है और ये स्टिकर उसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिए थे. पुलिस ने त्यागी की पांच कारों को जब्त कर लिया है. उसने अपने वाहनों के लिए विशेष नंबर प्लेट भी खरीदे थे और हर नंबर के लिए त्यागी ने 1.10 लाख रुपये का भुगतान किया था.’
मौर्य, जो राज्य की पिछली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत सरकार में मंत्री थे, ने इस साल की शुरुआत में विधानसभा से ठीक पहले पार्टी छोड़ दी थी और सपा में शामिल हो गए थे. वर्तमान में, वह सपा से राज्य विधान परिषद के सदस्य हैं.
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