कोच्चि, 11 अगस्त (भाषा) केरल उच्च न्यायालय केआईआईएफबी के वित्तीय लेनदेन में कथित उल्लंघन से संबंधित मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच किए जाने के खिलाफ दाखिल सत्तारूढ़ एलडीएफ के विधायकों की याचिका पर बृहस्पतिवार को यहां सुनवाई कर सकता है।
याचिका को मुख्य न्यायाधीश एस. मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी चाली की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिये सूचीबद्ध किया गया है।
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के विधायकों के.के. शैलजा और आई.बी. सतीश, अभिनेता एम. मुकेश, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के विधायक ई. चंद्रशेखरन और कांग्रेस (सेक्युलर) के विधायक के. रामचंद्रन ने ईडी जांच के खिलाफ उच्च न्यायालय में संयुक्त याचिका दाखिल की है।
मामले में विधायकों की ओर से पेश अधिवक्ता वी.एम कृष्णकुमार ने बुधवार को याचिका दाखिल करने की पुष्टि की और यह भी बताया कि इसे बृहस्पतिवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
याचिका में, विधायकों ने आरोप लगाया है कि ईडी केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (केआईआईएफबी) को बदनाम करने के लिए इसे फंसाने की कोशिश कर रहा है।
उन्होंने कहा कि केआईआईएफबी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत एकमात्र वित्तीय लेनदेन किया था और वह ‘मसाला बांड’ जारी करने से संबंधित था। इन्हें आरबीआई की अनुमति से जारी किया गया था, जो कि वित्तीय लेनदेन के मामले में नियामक है।
याचिका में कहा गया है कि यदि नियामक के रूप में आरबीआई को फेमा के उल्लंघन से संबंधित कोई शिकायत नहीं है, तो एक बाहरी एजेंसी उसी के संबंध में जांच कैसे कर सकती है।
भाषा जोहेब मनीषा
मनीषा
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