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Friday, 15 November, 2024
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सेबी ने कंपनी के पदाधिकारियों से चूकवश कारोबार रोकने के लिए मसौदा जारी किया

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नयी दिल्ली, पांच अगस्त (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को शेयर बाजारों और डिपॉजिटरी से एक ऐसी प्रणाली विकसित करने को कहा जिसमें किसी कंपनी द्वारा नामित व्यक्ति को ट्रेडिंग विंडो बंद होने के दौरान एक निश्चित अवधि तक कारोबार से रोका जा सके।

सेबी ने चूकवश कारोबार को रोकने के लिए ऐसा करने को कहा है। शुरुआत में सेबी का यह नया मसौदा सूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय परिणामों (30 सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही के लिए) की घोषणा के वक्त और प्रमुख सूचकांकों- निफ्टी50 और सेंसेक्स में शामिल कंपनियों पर लागू होगा।

इसके अलावा कारोबार पर प्रतिबंध ऐसी सूचीबद्ध कंपनियों के ऑन-मार्केट लेनदेन, ऑफ-मार्केट हस्तांतरण और इक्विटी शेयरों और इक्विटी वायदा सौदों में गिरवी रखने को दौरान लागू होगा।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक परिपत्र में कहा कि यह ढांचा 30 सितंबर को समाप्त तिमाही से प्रभावी होगा।

भाषा पाण्डेय प्रेम

प्रेम

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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