नयी दिल्ली, दो अगस्त (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने चेन्नई की कंपनी सुराना ग्रुप के खिलाफ धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में 51 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 67 पवन-चक्कियों को जब्त किया है।
ईडी ने इन पवन-चक्कियों की जब्ती के लिए धनशोधन रोधक अधिनियम (पीएमएलए) के तहत शुरुआती आदेश जारी किया है। इन पवन-चक्कियों का संचालन करने वाली कंपनी पर 3,986 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी में शामिल होने के आरोप हैं।
जांच एजेंसी ने इस कंपनी के खिलाफ जब्ती की कार्रवाई एक पड़ताल में यह सामने आने के बाद की है कि सुराना ग्रुप की 67 पवन-चक्कियों को बकाया वसूली के लिए बैंकों द्वारा नीलाम किए जाने के बाद एक बेनामी कंपनी के नाम पर फिर से खरीद लिया गया था।
ईडी ने बयान में कहा कि जब्त की गई पवन-चक्कियों के अलावा उनसे जुड़ी जमीन की कुल कीमत करीब 51.69 करोड़ रुपये है। हालांकि, उसने जब्त की गई पवन-चक्कियों की भौगोलिक स्थिति के बारे में कुछ नहीं बताया है।
इसके अलावा जांच एजेंसी ने रामलाल जैन की 61.63 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को भी जब्त कर लिया है। जैन पर अपराध से अर्जित रकम को अपने सामान्य कारोबार में लगाने का आरोप है। इस तरह इस मामले में जब्त की गई कुल संपत्तियों का मूल्य 113.32 करोड़ रुपये हो गया है।
ईडी ने इस मामले में पिछले महीने चार लोगों को गिरफ्तार किया था जिनमें सुराना ग्रुप के दो प्रवर्तक और कथित मुखौटा कंपनी के दो निदेशक शामिल हैं।
भाषा प्रेम प्रेम अजय
अजय
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.