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शुक्रवार, 4 जुलाई, 2025
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न्यायालय ने कक्ष आवंटन मसले पर याचिकाकर्ताओं को समिति के समक्ष प्रतिवेदन सौंपने की अनुमति दी

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नयी दिल्ली, 25 जुलाई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शीर्ष न्यायालय परिसर में अधिवक्ता कक्ष (चैम्बर) दो वकीलों द्वारा साझा किये जाने के आधार पर आवंटित किये जाने के सिलसिले में शिकायत करने वाले अधिवक्ताओं को प्रक्रिया का निरीक्षण करने वाली समिति के समक्ष एक प्रतिवेदन सौंपने की सोमवार को अनुमति दी।

शीर्ष न्यायालय ने कहा कि न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक समिति कक्षों के आवंटन का निरीक्षण कर रही है और यदि बार के किसी हिस्से को कुछ शिकायत है तो वे समिति को एक प्रतिवेदन दे सकते हैं।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़़ और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि यदि एक कक्ष एक वकील को आवंटित किया जाता है तो आधे वकीलों को ही कक्ष मिल पाएंगे और आधे उससे बाहर हो जाएंगे।

पीठ ने कहा, ‘‘स्पष्ट रूप से कहना है कि हम जो कुछ भी करेंगे वह बार के एक हिस्से को नाखुश करेगा।’’

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि ऐसे भी वकील हैं जिन्हें 40 वर्षों बाद कक्ष आवंटित किया गया और ऐसे भी हैं जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा, ‘‘सॉलिसीटर जनरल के तौर पर मेरा 120 वर्ग फुट का एक चैम्बर था। वह मुंबई था। ’’

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि वकीलों को आवंटित किया जाने वाला कक्ष इतना छोटा है कि उसे दो लोग साझा नहीं कर सकते।

इस पर, शीर्ष न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को समिति को एक प्रतिवेदन सौंपने को कहा।

हाल में उच्चतम न्यायालय की प्रशासनिक शाखा ने 468 वकीलों की एक सूची जारी की थी। उनमें से प्रत्येक को एक-एक अन्य वकील के साथ कक्ष साझा करना होगा।

पिछले हफ्ते, वकीलों को कक्ष आवंटन से जुड़ी एक याचिका तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) एन वी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ के समझ उल्लेख किया गया था। तब, सीजेआई ने कहा था, ‘‘हम पेड़ के नीचे खड़े रहा करते थे। आप खुशकिस्मत हैं कि आपको चैम्बर मिले हैं।’’

भाषा

सुभाष रंजन

रंजन

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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