नयी दिल्ली, 22 जुलाई (भाषा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शुक्रवार को कहा कि निवेशकों का पैसा वसूल करने के प्रयासों के तहत वह अराईज भूमि डेवलपर्स और उसके निदेशकों की संपत्तियों की 26 अगस्त को नीलामी करेगा। यह नीलामी 52.28 करोड़ रुपये के आरक्षित मूल्य पर की जाएगी।
अराईज भूमि डेवलपर्स ने 2013-14 के दौरान ‘कृषि भूमि की खरीद’ के नाम पर विभिन्न निवेश योजनाओं के जरिए जनता से आठ करोड़ रुपये से अधिक जुटाए थे और अनुबंध के अंत में अच्छा पैसा देने का वादा किया था।’’
सेबी के मुताबिक ये सामूहिक निवेश योजनाएं थीं जिनके लिए नियामक से अनिवार्य पंजीयन करवाना होता है। लेकिन कंपनी ने नियामक मंजूरी के बगैर इन योजनाओं का संचालन किया।
नियामक ने एक नोटिस में कहा कि कंपनी और उसके निदेशकों की 11 संपत्तियों की 52.28 करोड़ रुपये के आरक्षित मूल्य पर नीलामी की जाएगी। यह नीलामी ऑनलाइन अगस्त माह में होगी। इन संपत्तियों में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र स्थित भूखंड, दुकान और भूमि शामिल है।
इससे पहले, सेबी ने कंपनी और इसके निदेशकों की 12 संपत्तियों की अप्रैल 2021 में 4.8 करोड़ रुपये के आरक्षित मूल्य पर नीलामी की थी।
सेबी ने जून 2016 में अराईज भूमि डेवलपर्स और उसके निदेशकों को निवेशकों का पैसा तीन महीने के भीतर लौटाने का आदेश दिया था। इसके अलावा उनके प्रतिभूति बाजार में भागीदारी करने पर चार साल की रोक लगा दी गई थी।
हालांकि वे निवेशकों का पैसा लौटाने में विफल रहे।
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