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Wednesday, 18 December, 2024
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दिवाली के दो दिन बाद भी दिल्ली में प्रदूषण से राहत नहीं

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दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने गुरुवार को रात 11 बजे से 11 नवंबर को रात 11 बजे तक शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है.

नई दिल्ली: दिवाली के दो दिन बाद भी दिल्ली की हवा में कोई खास सुधार नहीं है. शुक्रवार सुबह भी दिल्ली-एनसीआर में स्मॉग के कारण धुंध छाई रही. प्रदूषण का स्तर अभी भी ‘खतरनाक’ स्तर पर ही है.

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, शुक्रवार की सुबह करीब 7 बजे आनंद विहार इलाके में पीएम 10 का लेवल 585 रहा, वहीं पीएम 10 का लेवल यूएस एम्बेसी के आसपास के इलाके में 567 और आरके पुरम में 343 मापा गया. जोकि एयर क्वालिटी इंडेक्स पर ‘खतरनाक’ श्रेणी में आता है.

दिल्ली के राजपथ पर जहां सुबह धुंध के कारण विजिबिलिटी कम रही, वहीं लोधी गार्डन में लोगों को मास्क लगाकर सुबह वॉक करने निकलना पड़ा.

गौरतलब है कि दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने गुरुवार को रात 11 बजे से 11 नवंबर को रात 11 बजे तक शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है.

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, ‘गुरुवार रात को सिंधु बॉर्डर पर भारी और मध्यम श्रेणी के वाहनों की जांच की गई और ऐसी गाड़ियों को दिल्ली की सीमा पर ही रोक लिया गया या उन्हें लौटा दिया गया. भारी और मध्यम श्रेणी के उन वाहनों को ही दिल्ली में प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई जो फल, सब्जी, अनाज या आवश्यक वस्तुएं लेकर आ रहे थे अन्यथा उन्हें बॉर्डर से लौटा दिया गया.’

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिवाली पर पटाखे पर लगाई गई रोक का पूरी दिल्ली और एनसीआर में उल्लंघन किया गया. लोगों ने देर रात तक पटाखे जलाए, जिससे गुरुवार की सुबह इलाके में गहरा धुंध छा गया और वायु की गुणवत्ता में गिरावट आई थी.

विशेषज्ञों के अनुसार, वायु की गुणवत्ता सामान्य से छह गुना ज्यादा खराब हो गई. पुलिस ने भी स्वीकार किया है कि आदेश का उल्लंघ किया गया. पुलिस ने कहा कि वह विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी.

पुलिस ने दिवाली की रात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चलाए गए अभियान के दौरान 1,300 किलोग्राम पटाखे बरामद किया और 300 लोगों को गिरफ्तार किया. पुलिस के मुताबिक 600 से ज्यादा प्राथमिकी दर्ज की गई.

गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने दिवाली के त्योहार पर पटाखे जलाने की अनुमति सिर्फ रात आठ बजे से 10 बजे तक दी थी. शीर्ष अदालत ने सिर्फ हरित पटाखे बनाने और बेचने की अनुमति दी थी, जिनमें कम प्रकाश और ध्वनि निकलती है और खतरनाक रसायन भी कम होता है.

(समाचार एजेंसी आईएएनएस के इनपुट के साथ)

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