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Monday, 30 March, 2026
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रिजर्व बैंक ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर 1.67 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

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मुंबई, 12 जुलाई (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर 1.67 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

रिजर्व बैंक ने मंगलवार को बताया कि प्रीपेड भुगतान प्रणाली और अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) नियमों से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के लिए यह जुर्माना लगाया गया है।

ओला फाइनेंशियल सर्विसेज…..ऐप आधारित कैब सेवा प्रदान करने वाली ओला की अनुषंगी कंपनी है। यह दोपहिया और चार पहिया वाहनों के अलावा व्यक्तिगत ऋण उपलब्ध कराती है।

रिजर्व बैंक ने बयान में कहा, ‘‘जांच में पाया गया कि ओला फाइनेंशियल सर्विसेज केवाईसी को लेकर जारी निदेशों का अनुपालन कर रही थी।’’

केंद्रीय बैंक के अनुसार, कंपनी को इस संबंध में एक नोटिस भी जारी किया गया था और पूछा गया था कि निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं करने के लिए क्यों न उसपर जुर्माना लगाया जाए।

रिजर्व बैंक ने कहा, ‘‘कंपनी के जवाब पर विचार करने के बाद आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि निर्देशों के अनुपालन में कोताही बरती गई है और मौद्रिक दंड लगाना जरूरी हो जाता है।’’

केंद्रीय बैंक ने कहा कि यह कार्रवाई नियामकीय अनुपालन में खामियों के लिए की गई है। इसका मकसद ओला फाइनेंशियल सर्विसेज के अपने ग्राहकों के साथ किसी लेनदेन की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है।

भाषा जतिन अजय

अजय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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