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Saturday, 14 March, 2026
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दिल्ली की अदालत ने जुबैर की जमानत याचिका खारिज की, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा

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नयी दिल्ली, दो जुलाई (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका खारिज कर दी। साथ ही वर्ष 2018 में हिंदू देवता के बारे में कथित ‘‘ आपत्तिजनक ट्वीट’’ करने के मामले में उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवरिया ने पुलिस की अर्जी को स्वीकार कर लिया जिसमें कहा गया था कि मामले की आगे की जांच चल रही है।

पुलिस ने पांच दिन तक हिरासत में लेकर पूछताछ करने की अवधि पूरी होने के बाद जुबैर को अदालत के समक्ष पेश किया और उसे न्यायिक हिरासत में भेजने का अनुरोध किया। पुलिस ने अदालत से कहा कि आगे भी जुबैर को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत पड़ सकती है।

पुलिस की अर्जी के बाद जुबैर ने अदालत के समक्ष जमानत की अर्जी दी।

भाषा धीरज दिलीप

दिलीप

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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