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Sunday, 14 December, 2025
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कंबल कारखाने से गबन के आरोप में सरकारी कर्मचारी को पांच साल की सजा

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भदोही (उप्र) एक जुलाई (भाषा) भदोही की एक अदालत ने शुक्रवार को सरकारी कंबल कारखाने से गबन करने के 35 साल पुराने एक मामले में तत्‍कालीन सरकारी कर्मचारी को पांच साल की सज़ा सुनाई और साथ ही उस पर छह हज़ार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है।

अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि जुर्माना नहीं अदा करने पर उसे एक माह की अतिरिक्त सज़ा भुगतनी होगी।

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विजय श्रीवास्तव ने शुक्रवार को बताया कि गबन जिले के गोपीगंज स्थित सरकारी कंबल कारखाने में साल 1987 में हुआ जब कारखाने के स्टोर कीपर के पद पर तैनात देव नारायण सिंह ने 1986 -87 और 1987 -88 के वित्तीय वर्ष में स्टोर से 41,582 रूपये के मूल्य के कंबल गबन कर बेच दिए। उस वक़्त यह कंबल कारखाना वाराणसी जिले के नाम से जाना जाता था। 30 जून 1994 में भदोही के अलग जिला बनने के बाद कंबल कारखाना भदोही के नाम से जाना जाता है और मुकदमा तब यहां स्थानांतरित हुआ था।

उन्होंने बताया कि इस मामले में जौनपुर जिले के थाना सरपतहा के खेतापुर गांव निवासी देव नारायण सिंह के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।

इस पैंतीस साल पुराने मामले की सुनवाई भदोही की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) सबीहा खातून की अदालत में चल रही थी। शुक्रवार को अदालत ने अपना फैसला देते हुए देव नारायण सिंह (65 ) को पांच साल की कैद और छह हज़ार रूपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। सालों से ज़मानत पर चल रहे देव नारायण सिंह को अदालत से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।

भाषा सं आनन्द

जोहेब

जोहेब

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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