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Wednesday, 20 November, 2024
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अदालत ने पीएसीएल घोटाला मामले में छह व्यक्तियों को जमानत दी

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नयी दिल्ली, 14 जून (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने कृषि भूमि की बिक्री और विकास की आड़ में पर्ल्स गोल्डन फॉरेस्ट (पीजीएच) लिमिटेड, पर्ल एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएसीएल) और अन्य द्वारा चलाई गई एक कथित पोंजी योजना के संबंध में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) मामले में गिरफ्तार छह व्यक्तियों को जमानत दे दी है।

दिसंबर 2021 में गिरफ्तार किये गए अर्जिकर्ताओं पर पीजीएफ या पीएसीएल द्वारा निवेशकों से जुटायी गई राशि का निर्धारित उद्देश्य से इतर इस्तेमाल करने का आरोप है।

न्यायमूर्ति प्रतीक जालान ने सुभाष अग्रवाल और राजेश अग्रवाल – मैसर्स एआरएसएस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के क्रमश: अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, मोहन लाल सहजपाल, निदेशक मैसर्स. पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और मनोज कुमार जैन, निदेशक, मैसर्स जैन इंफ्रा-प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा दायर जमानत अर्जियों को स्वीकार कर लिया जो कि 30-30 लाख रुपये के व्यक्तिगत बांड और समान राशि में दो जमानतदार के अधीन होंगी।

मामले में आरोपी प्रवीण कुमार अग्रवाल और आकाश अग्रवाल को भी इन्हीं शर्तों पर जमानत दी गई थी।

न्यायाधीश ने कहा कि मुकदमे में काफी समय लगेगा और ऐसे में जब अर्जिकर्ताओं के खिलाफ जांच पूरी हो गई है और पूरक आरोपपत्र दायर किया जा चुका है, उन्हें और जेल में रखने की जरुरत नहीं है।

अदालत ने 13 जून को अपने आदेश में कहा, ‘‘सीबीआई ने कुल 447 गवाहों का हवाला दिया है और दो आरोपपत्र के साथ 769 दस्तावेजों की एक सूची दायर की है। मूल आरोप पत्र, इसके अनुलग्नकों के साथ 34,000 से अधिक पृष्ठों का है … मेरा विचार है कि मुकदमे की सुनवायी पूरी होने तक अर्जिकर्ताओं को कैद में रखना अनावश्यक है और वे जमानत पर रिहा होने के हकदार हैं।’’ अदालत ने अर्जिकर्ताओं पर कई शर्तें लगाईं, जिनमें निचली अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ना, अपना पासपोर्ट जमा करना और समय-समय पर अपने इलाके के पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी के पास उपस्थिति दर्ज कराना शामिल है।

भाषा अमित नरेश

नरेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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