scorecardresearch
Monday, 18 November, 2024
होमदेशलंबित याचिका भाजपा विधायकों के निलंबन के समाधान में आड़े नहीं आएगी: अदालत

लंबित याचिका भाजपा विधायकों के निलंबन के समाधान में आड़े नहीं आएगी: अदालत

Text Size:

कोलकाता, नौ जून (भाषा) पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा के चार विधायकों के निलंबन से उत्पन्न विवाद के समाधान की संभावना बृहस्पतिवार को तब दिखी, जब कलकत्ता उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि संबंधित लंबित याचिका मामले को सुलझाने के रास्ते में आड़े नहीं आएगी।

विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने अदालत के आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायकों से इस मुद्दे के समाधान के लिए पहले सदन का दरवाजा खटखटाने को कहा गया था।

न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने निर्देश दिया कि रिट याचिका के लंबित रहने और मामले की सुनवाई ‘नियमों के अनुसार मुद्दों को हल करने में पक्षों के रास्ते में आड़े नहीं आएगी।’

अदालत ने मामले की सुनवाई को स्थगित कर दिया और निर्देश दिया कि इसे आगे के विचार के लिए 14 जून को सूचीबद्ध किया जाए।

पश्चिम बंगाल विधानसभा का मॉनसून सत्र शुक्रवार से शुरू होने वाला है।

नेता विपक्ष शुभेन्दु अधिकारी, भाजपा विधायक दीपक बर्मन, शंकर घोष, मनोज तिग्गा और नरहरि महतो को विधानसभा अध्यक्ष ने कथित कदाचार को लेकर 28 मार्च को सदन की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया था।

अधिकारी और भाजपा के चार विधायकों ने इस निर्णय को राजनीति से प्रेरित बताते हुए इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

भाषा नेत्रपाल दिलीप

दिलीप

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments