मुंबई, नौ जून (भाषा) महाराष्ट्र से राज्यसभा की छह सीट के लिए शुक्रवार को होने वाले चुनाव में मतदान के वास्ते एक दिन की जमानत देने से मुंबई की एक विशेष अदालत द्वारा इनकार किये जाने के बाद महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक और पूर्व मंत्री अनिल देशमुख ने बृहस्पतिवार को राहत के लिए बम्बई उच्च न्यायालय का रुख किया।
मलिक और देशमुख की कानूनी टीम ने विशेष अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर करने की अनुमति मांगी और तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया।
राकांपा के नेताओं ने अपनी याचिकाओं में अनुरोध किया है कि उन्हें या तो एक दिन की अस्थायी जमानत दी जाए या उन्हें अनुरक्षण में मतदान केंद्र पर मतदान करने की अनुमति दी जाए। न्यायमूर्ति पी डी नाइक की पीठ शुक्रवार को दोनों नेताओं की याचिकाओं पर सुनवाई कर सकती है।
देशमुख ने अपनी याचिका में मुंबई केंद्रीय जेल को अंतरिम राहत के तौर पर राज्यसभा चुनाव के लिए उन्हें मतदान केंद्र तक ले जाने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। देशमुख ने शुक्रवार को वोट डालने की इजाजत मांगी है।
मलिक के वकील तारिक सईद ने बृहस्पतिवार को याचिका का उल्लेख किया और न्यायमूर्ति नाइक की अदालत के समक्ष शुक्रवार को तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि वह देशमुख की तरह ही राहत का अनुरोध कर रहे हैं।
देशमुख और मलिक वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच किए जा रहे विभिन्न धन शोधन मामलों के सिलसिले में जेल में बंद हैं। दोनों ने पिछले हफ्ते विशेष न्यायाधीश आर एन रोकडे के समक्ष अस्थायी जमानत के लिए आवेदन दायर किया था।
अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दिन के दौरान मलिक और देशमुख को अस्थायी जमानत देने से इनकार कर दिया था। ईडी ने उनकी याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा था कि जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत कैदियों को मतदान का अधिकार नहीं है।
देशमुख को ईडी ने नवंबर 2021 में धनशोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया था। ईडी ने मलिक को इस साल 23 फरवरी को भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से जुड़े धनशोधन के मामले की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।
महाराष्ट्र से राज्यसभा की छह सीट के लिए होने वाले चुनाव में शिवसेना के दूसरे उम्मीदवार संजय पवार के निर्वाचन के लिए शिवसेना के नेतृत्व वाले महा विकास आघाड़ी (एमवीए) के लिए हर वोट महत्वपूर्ण है। राकांपा एमवीए की एक घटक है।
भाषा अमित दिलीप
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