कोच्चि, नौ जून (भाषा) सोना तस्करी मामले में मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश और सह-आरोपी सरित पी एस ने सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) विधायक की शिकायत के आधार पर दर्ज मामले में अग्रिम जमानत के लिये बृहस्पतिवार को केरल उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की।
विधायक व पूर्व मंत्री के. टी. जलील ने शिकायत में अपने, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और उनके परिवार के बारे में सुरेश द्वारा किये गए खुलासे के पीछे साजिश रचे जाने का आरोप लगाया गया था।
जलील की शिकायत के आधार पर पुलिस ने सुरेश के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 और 120बी के तहत मामला दर्ज किया था।
सुरेश और सरित की संयुक्त याचिका में कहा गया है कि केवल सुरेश ही मामले में आरोपी हैं और उनके द्वारा कथित रूप से किए गए अपराध जमानती हैं। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उनका मानना है कि मुख्यमंत्री विजयन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज बयान वापस लेने को मजबूर करने के लिए उन्हें हिरासत में रखना चाहते हैं।
भाषा
जोहेब उमा
उमा
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.