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Friday, 3 October, 2025
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डीडीए ने ‘लैंड पूलिंग’ नीति के तहत आवेदन के लिये 90 दिनों की पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की

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नयी दिल्ली, आठ जून (भाषा) दिल्ली विकास प्राधिकण (डीडीए) ने अपनी ‘लैंड पूलिंग’ नीति के तहत आवेदन के लिये 90 दिनों की पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

‘लैंड पूलिंग’ नीति के तहत एजेंसियां ऐसी जमीन पर सड़क, विद्यालय, अस्पताल, सामुदायिक केंद्र और स्टेडियम जैसी ढांचागत सुविधायें विकसित करके जमीन का एक हिस्सा हस्तांतरित कर सकती हैं। इसके बाद निजी बिल्डरों की मदद से आवासीय परियोजना पर काम शुरू किया जा सकता है।

इससे पहले सरकार ने लोकसभा में बताया था कि 104 गांवों के लिये दिल्ली विकास प्राधिकण की ‘लैंड पूलिंग’ योजना में भाग लेने की खातिर पोर्टल पिछले साल 24 दिसंबर तक खुला था।

अधिकारी ने कहा कि नीति के तहत आवेदन के लिये पोर्टल को मई के अंत में 90 दिनों के लिये खोल दिया गया।

सितंबर 2018 में डीडीए की तरफ से ‘लैंड पूलिंग’ नीति की अधिसूचना जारी की गई थी। डीडीए ने 18 मई को बताया था कि वह इस नीति के तहत 7,275 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित कर चुकी है।

भाषा

जोहेब अविनाश

अविनाश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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