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Friday, 22 November, 2024
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नए CDS की नियुक्ति के लिए सरकार ने शुरू की प्रक्रिया, रिटायर्ड अफसरों को भी मिलेगा मौका

नए नियम के तहत 3-स्टार रैंक और उससे ऊपर के सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारियों इस शीर्ष पद पर नियुक्ति के पात्र होंगे. आयु सीमा 62 वर्ष रखी गई है.

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नई दिल्ली: सरकार की तरफ से नियम-कानूनों में औपचारिक बदलाव के साथ नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) की नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ने लगी है, जो पद पिछले साल दिसंबर में जनरल बिपिन रावत की मृत्यु के बाद से खाली पड़ा है. नए नियम के तहत सेवानिवृत्त थ्री-स्टार अधिकारी भी इस शीर्ष पद पर नियुक्ति के पात्र होंगे.

रक्षा और सुरक्षा प्रतिष्ठान से जुड़े सूत्रों ने दिप्रिंट को बताया कि यदि किसी सेवानिवृत्त अधिकारी को नया सीडीएस बनाया जाता है, तो दो सैन्य अधिकारी मुख्य दावेदार हो सकते हैं जो चीन से जुड़े महत्वपूर्ण सेक्टर्स की जिम्मेदारी संभालते रहे हैं.

सूत्रों ने यह भी कहा कि अगर किसी सेवारत अधिकारी को लाया जाता है, तो जरूरी नहीं कि वह सेना से ही हो.

6 जून की दिनांक के साथ मंगलवार को प्रकाशित गजट के जरिये अधिसूचित नए नियमों के तहत हाल ही में सेवानिवृत्त तीनों सेनाओं के प्रमुख सीडीएस नियुक्त होने के पात्र नहीं होंगे क्योंकि इसके लिए अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष तय की गई है.

सेनाओं के सभी प्रमुख तीन साल के निश्चित कार्यकाल या 62 वर्ष की आयु पर पहुंचने तक अपनी सेवाएं देते हैं.

हालांकि, नए नियम पूर्व कमांडर-इन-चीफ रैंक के अधिकारियों के लिए अवसर खोलता है, जो 60 वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं.

सूत्रों ने कहा कि गजट अधिसूचना में थ्री-स्टार अधिकारियों को पात्र बताने का आशय कमांडर-इन-चीफ-स्तर के अधिकारी से है और इसके नीचे का कोई अधिकारी इस पद पर नहीं पहुंच पाएगा.

कई थ्री-स्टार अफसर ऐसे होते हैं जो कमांडर-इन-चीफ के पद तक नहीं पहुंच पाते.


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और विकल्प खुलेंगे

पिछले महीने, दिप्रिंट ने ही सबसे पहले यह रिपोर्ट दी थी कि सरकार के भीतर शीर्ष निर्णय लेने वाली एक संस्था ने कुछ नियमों में बदलाव को मंजूरी दी है, जो किसी रिटायर्ड अधिकारी को सीडीएस के पद पर वापस लाने की संभावना को बढ़ाती है.

पिछले साल 9 दिसंबर को यह खबर भी आई थी कि सरकार सेवारत फोर स्टार और थ्री स्टार अधिकारियों के अलावा सेवानिवृत्त अधिकारियों को सीडीएस के पद पर नियुक्त करने की संभावना पर विचार कर रही है.

गजट अधिसूचना के तहत, इस तरह के बदलाव को समायोजित करने के लिए सेना, वायु सेना और नौसेना अधिनियमों में संशोधन किए गए हैं.

सेना के लिए अधिसूचना में कहा गया है, ‘केंद्र सरकार, यदि जनहित में ऐसा करना आवश्यक समझती है तो लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल के रूप में सेवाएं दे रहे किसी अधिकारी या फिर लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल पद से रिटायर अधिकारी को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त कर सकती है, बशर्ते अपनी नियुक्ति की तिथि तक उसने 62 वर्ष की आयु सीमा पार न की हो.

वायु सेना और नौसेना अधिनियमों में भी इसी तरह के बदलाव किए गए हैं, जिसमें रैंक स्ट्रक्चर अलग है.

जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि नियमों में बदलाव का मतलब यह नहीं है कि अगला सीडीएस कोई सेवानिवृत्त अधिकारी होगा, बल्कि इससे सरकार के लिए और विकल्प खुलेंगे.

(इस ख़बर को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

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