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Wednesday, 20 November, 2024
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संसदीय पैनल ने नवनीत राणा केस में महाराष्ट्र के DGP, मुंबई पुलिस कमिश्नर को भेजा समन

अमरावती की सांसद ने विशेषाधिकार हनन के आरोप में संसद की विशेषाधिकार और आचार समिति को लिखा था और खार पुलिस थाने में अवैध गिरफ्तारी और अमानवीय व्यवहार का आरोप लगाया था.

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नई दिल्ली: लोकसभा की संसदीय विशेषाधिकार समिति ने सांसद नवनीत राणा द्वारा विशेषाधिकार हनन की शिकायत के संबंध में महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, राज्य के पुलिस महानिदेशक और मुंबई पुलिस आयुक्त को 15 जून को उनके सामने पेश होने के लिए तलब किया है.

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद सुनील सिंह की अध्यक्षता वाली समिति अगले सप्ताह महाराष्ट्र के सांसद नवनीत राणा द्वारा विशेषाधिकार हनन की शिकायत से संबंधित मामले को उठाएगी. राणा द्वारा लोकसभा अध्यक्ष के पास इस बारे में शिकायत दर्ज कराने के बाद समिति ने महाराष्ट्र के कई अधिकारियों को तलब किया है.

अमरावती की सांसद ने विशेषाधिकार हनन के आरोप में संसद की विशेषाधिकार और आचार समिति को लिखा था और खार पुलिस थाने में अवैध गिरफ्तारी और अमानवीय व्यवहार का आरोप लगाया था.

राणा 23 मई को अपना पक्ष रखने के लिए विशेषाधिकार समिति के समक्ष पेश हुईं थी.

25 अप्रैल को, नवनीत राणा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को विशेषाधिकार के गंभीर उल्लंघन की शिकायत दी, जिन्होंने इसे विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया था.

नवनीत 23 मई को संसदीय विशेषाधिकार समिति के सामने पेश हुईं जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि ‘खार पुलिस स्टेशन, मुंबई में उनके साथ पूरी तरह से अवैध गिरफ्तारी और अमानवीय व्यवहार किया गया.’

इसके बाद विशेषाधिकार समिति ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव, पुलिस महानिदेशक रजनीश सेठ, मुंबई पुलिस आयुक्त संजय पांडे और महिला जिला जेल अधीक्षक, भायखला (मुंबई) यशवंत भानुदास को तलब किया.

नवनीत राणा को उनके विधायक पति रवि राणा के साथ 23 अप्रैल को उनके मुंबई आवास से यह घोषणा करने के बाद गिरफ्तार किया गया था कि वे बांद्रा में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे. उन पर देशद्रोह, दुश्मनी को बढ़ावा देने और कर्तव्य के निर्वहन को रोकने के लिए एक लोक सेवक पर हमला करने के आरोप में दो प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

राणा दंपति को 4 मई को जमानत दे दी गई और अगले दिन जेल से रिहा कर दिया गया था.


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