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Wednesday, 25 March, 2026
होमदेशअवैध रूप से एकत्र होने के आरोपी भाजपा नेताओं को अग्रिम जमानत

अवैध रूप से एकत्र होने के आरोपी भाजपा नेताओं को अग्रिम जमानत

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कोलकाता, छह जून (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने यहां चितपुर में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की युवा इकाई के कार्यकर्ता अर्जुन चौरसिया की मौत के बाद कथित तौर पर अवैध रूप से एकत्र होने के मामले में केंद्रीय मंत्री सुभाष सरकार, भाजपा सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो और पार्टी के अन्य नेताओं को सोमवार को अग्रिम जमानत दे दी।

चौरसिया का शव छह मई की सुबह काशीपुर में एक रेलवे क्वार्टर में लटका हुआ पाया गया था। भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस घटना को लेकर रोष जताया था और बाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उस स्थल का दौरा भी किया था।

भाजपा के नेताओं पर पुलिस को शव बरामद करने और पोस्टमार्टम के लिए भेजने से रोकने का प्रयास करने का आरोप लगाया गया था। उनके खिलाफ चितपुर थाने में अवैध रूप से जमा होने, दंगा करने और लोक सेवकों को अपना कर्तव्य निभाने से रोकने का मामला दर्ज किया गया था।

न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति अनन्या बनर्जी की खंडपीठ ने सरकार, महतो और भाजपा नेताओं प्रियंका टिबरेवाल, कल्याण चौबे सहित अन्य को अग्रिम जमानत दे दी।

भाषा

देवेंद्र नरेश

नरेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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