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शनिवार, 5 जुलाई, 2025
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अदालत ने मस्जिद में नमाज अदा करने से रोके जाने के खिलाफ याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार

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नयी दिल्ली, तीन जून (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उस याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया जोकि दक्षिण दिल्ली के महरौली इलाके की एक मस्जिद में नमाज अदा करने से रोके जाने के खिलाफ दायर की गई है।

याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए जाने के अनुरोध के साथ कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ के समक्ष रखा गया, जिसने इसे शुक्रवार अथवा अवकाश के दौरान सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया।

पीठ ने कहा, ”दायर करें, हम इसे आज सूचीबद्ध नहीं करने जा रहे। अवकाश के दौरान भी नहीं, आप संबंधित रजिस्ट्रार के समक्ष इसका उल्लेख करें।”

मुगल मस्जिद कुतुब परिसर के प्रवेश द्वार पर है। कुतुब परिसर सरकारी संरक्षण वाला स्थान है।

अदालत के समक्ष याचिका का उल्लेख करने वाले वकील ने कहा कि लोग नियमित रूप से मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे और बिना किसी औपचारिक आदेश या निर्देश के अचानक 15 मई को इस पर रोक लगा दी गई थी।

भाषा शफीक देवेंद्र

देवेंद्र

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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