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Friday, 15 November, 2024
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दो नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा

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पालघर, 27 मई (भाषा) महाराष्ट्र के पालघर की एक अदालत ने दो नाबालिग बहनों से कई बार दुष्कर्म के मामले में 35 वर्षीय एक व्यक्ति को मृत्यु होने तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

विशेष (पोक्सो) न्यायाधीश अदिति यू कदम ने मंगलवार को आरोपी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (बलात्कार) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने आरोपित पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

पीड़िता की मां ,जिन पर इस मामले में मुकदमा चलाया गया था, को अदालत ने बरी कर दिया।

24 मई को पारित आदेश की प्रति शुक्रवार को उपलब्ध हुई।

विशेष लोक अभियोजक जयप्रकाश पाटिल ने बताया कि न्यायाधीश ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को कानून के प्रावधानों के अनुसार बहनों को मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है।

पाटिल ने अपनी दलील में अदालत को सूचित किया था कि पीड़िता के रिश्तेदार आरोपी ने कुछ समय तक उनके साथ बार-बार दुष्कर्म किया।

अदालत को यह भी सूचित किया गया कि दुर्व्यवहार से तंग आकर दोनों लड़कियों में से एक ने घर छोड़ दिया। एक गैर सरकारी संगठन द्वारा उसकी देखभाल की गई। उसी संगठन ने मामले को आगे बढ़ाया।

भाषा फाल्गुनी पवनेश

पवनेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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