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Monday, 7 October, 2024
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बंगाल विधानसभा से हमारा निलंबन राजनीति से प्रेरित: भाजपा विधायकों ने अदालत से कहा

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कोलकाता, 11 मई (भाषा) पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी और भाजपा के चार अन्य विधायकों ने बुधवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय में कहा कि विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी द्वारा सदन से उनसभी को निलंबित किया जाना राजनीति से प्रेरित एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध है।

इन पांचों भाजपा विधायकों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील जयदीप कार ने न्यायमूर्ति राजशेखर मंठा के सामने कहा कि उनके मुवक्किलों को कोई कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया तथा पक्ष रखने का मौका दिये बगैर ही उन्हें निलंबित करने का निर्णय ले लिया गया।

भाजपा विधायकों के निलंबन को राजनीति से प्रेरित एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत करार देते हुए उन्होंने अदालत से कहा कि यह विपक्षी सदस्यों को बतौर मतदाताओं के प्रतिनिधियों के रूप में सदन में अपने कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने का प्रयास है।

कार ने कहा कि याचिकाकर्ताओं पर लगाये गये आरोप ‘अस्पष्ट’ एवं ‘दुर्भावनापूर्ण’ हैं। उन्होंने अदालत से भाजपा विधायकों के निलंबन को रद्द करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि सत्र की बाकी अवधि के लिए सदन से निलंबन याचिकाकर्ता के साथ ज्यादती और उनके कथित गलत आचरण के अनुपात में अधिक है।

उन्होंने कहा कि बनर्जी ने यह दावा करते हुए इस याचिका की सुनवाई संबंधी योग्यता पर सवाल किया कि अदालत सदन के कामकाज के संचालन में अध्यक्ष के फैसले में दखल नहीं दे सकती है। उन्होंने कहा कि लेकिन अदालत को ऐसी किसी भी कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा का अधिकार है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत एवं व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करती हो।

पीठ ने कहा कि इस मामले की सुनवाई कल (बृहस्पतिवार को) भी जारी रहेगी।

न्यायमूर्ति मंठा ने अधिकारी एवं चार अन्य भाजपा विधायको–दीपक बर्मन, शंकर घोष, मनोज टिग्गा और नरहरि महतो की याचिका पर 25 अप्रैल को बनर्जी को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। इन भाजपा विधायकों ने 28 मार्च को उनके कथित गलत आचरण को लेकर सत्र की बाकी अवधि के लिए सदन से निलंबित किये जाने को अदालत में चुनौती दी है।

भाषा राजकुमार पवनेश

पवनेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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