नयी दिल्ली, 11 मई (भाषा) पेट्रोलियम मंत्रालय ने शहरी गैस क्षेत्र की मांग को पूरा करने के लिए अपनी गैस आवंटन नीति में संशोधन किया है।
मंत्रालय ने नीति में संशोधन करते हुए सार्वजानिक क्षेत्र की गेल इंडिया लिमिटेड को घरों और वाहनों के लिए गैस की बढ़ती मांग को पूरा करने को नए घरेलू क्षेत्रों से गैस खरीदने के अलावा आयात की मंजूरी दे दी है।
मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि गेल आयातित गैस और नए क्षेत्रों से गैस के दाम को सबसे निचले मूल्य के नियमन वाले क्षेत्र की गैस के साथ ‘पूल’ करेगी या औसत दाम निकालेगी। इसके बाद इस गैस की आपूर्ति सीएनजी और पीएनजी के रूप में बिक्री के लिए शहर गैस इकाइयों को की जाएगी।
शहर गैस इकाइयों को अबतक पुराने गैस क्षेत्रों से आपूर्ति की जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2014-15 में शहरी गैस को ‘नो-कट’ क्षेत्र घोषित किया था। इसका मतलब है कि क्षेत्र की पूरी गैस की मांग को घरेलू क्षेत्रों से पूरा किया जाएगा।
मंत्रालय ने मांग बढ़ने और गैस उत्पादन के स्थिर रहने के बाद हालांकि अब अपने आदेश में संशोधन किया है।
मंत्रालय की तरफ से छह मई को जारी आदेश के अनुसार शहर गैस क्षेत्र को गैस का आवंटन आपूर्ति तीन महीने के आधार पर किया जाएगा। पूर्व की नीति में यह आवंटनछह महीने के आधार पर किया जाता था।
भाषा जतिन अजय
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