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Monday, 4 November, 2024
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अवैध कब्जे के मामले में आजम खान को मिली जमानत लेकिन रिहाई की संभावना नहीं

आजम खान का जेल से बाहर आने का इंतिजार अभी खत्म नहीं होगा. दरअसल, कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश पुलिस ने एसपी नेता के खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया है.

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नई दिल्ली: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी (एसपी) के नेता आजम खान को जमीन पर गलत तरीके से कब्जा करने के मामले में अंतरिम जमानत दे दी.

जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की बेंच ने 2 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत का आदेश पारित किया है. एसपी नेता पिछले दो साल से उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल में बंद हैं.

अदालत ने रामपुर के जिलाधिकारी को 30 जून, 2022 तक मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित शत्रु संपत्ति का कब्जा लेने और एक चहारदीवारी खड़ी करने का निर्देश दिया.

जस्टिस राहुल चतुर्वेदी ने अपने निर्देश में कहा कि जमीन का कब्जा लेने की कवायद जिलाधिकारी रामपुर की संतुष्टि के मुताबिक पूरा होने पर आजम खान की अंतरिम जमानत, नियमित जमानत में तब्दील हो जाएगी.

बता दें कि 13.842 हेक्टेयर की विवादित जमीन इमामुद्दीन कुरैशी नाम के व्यक्ति की थी जो देश के बंटवारे के बाद पाकिस्तान चला गया और उसने भारत की नागरिकता छोड़कर पाकिस्तान की नागरिकता ले ली थी.

अदालत ने जमानत याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि जमानत किसी भी आरोपी का अधिकार है और जेल अपवाद है, इसलिए मानवीय आधार पर यह अदालत याचिकाकर्ता के खराब होते स्वास्थ्य, बढ़ती आयु और जेल में बिताई अवधि को ध्यान में रखते हुए कुछ शर्तों के साथ जमानत की अर्जी मंजूर करती है.

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता अपनी रिहाई के दिन संबद्ध अदालत के समक्ष अपना पासपोर्ट जमा करेगा और उसका भविष्य मुकदमा खत्म होने पर तय होगा. वह इस बात का शपथपत्र देगा कि वह साक्ष्य के लिए तय दिन पर सुनवाई टालने की मांग नहीं करेगा खासकर तब जब जब गवाह अदालत में मौजूद होंगे.

अदालत ने कहा कि निचली अदालत याचिकाकर्ता की रिहाई के बाद एक साल के भीतर मुकदमे की सुनवाई पूरा करने का हर संभव कोशिश करेगी. किसी भी शर्त का उल्लंघन जमानत रद्द करने का आधार होगा.

अदालत ने कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता मोहम्मद आजम खान करीब ढाई साल से जेल में हैं, उन्हें एक लाख रुपए का निजी मुचलका भरने और इतनी ही राशि की दो प्रतिभूतियां जमा करने पर अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा.

जानकारी के लिए बता दें कि आजम खान और अन्य लोगों पर कथित तौर पर शत्रु संपत्ति हड़पने और सैकड़ों करोड़ रुपए से अधिक के सरकारी धन का दुरुपयोग करने के लिए रामपुर के आजम नगर पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.

मामले पर आखिरी सुनवाई 5 मई को हुई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. हालांकि इस मामले में एसपी नेता को राहत दे दी गई है.
गौरतलब है कि आजम खान को इससे पहले 86 अन्य मामलों में जमानत मिल चुकी है.

हालांकि आजम खान का जेल से बाहर आने का इंतिजार अभी खत्म नहीं होगा. दरअसल, कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश पुलिस ने एसपी नेता के खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया है जिसके कारण उनके रिहा होने की संभावना नहीं है.

आजम खान पर अब रामपुर पब्लिक स्कूल, जिसके वे अध्यक्ष हैं, की मान्यता प्राप्त करने के लिए जाली भवन प्रमाण पत्र जमा करने के आरोप लगे हैं. इस मामले में अभी तक कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई है. खबरों के मुताबिक 19 मई को रामपुर कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा.

भाषा के इनपुट से


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