नयी दिल्ली, 10 मई (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने करोड़ों रुपये के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले से जुड़े धनशोधन मामले में आंध्रा बैंक के एक पूर्व मुख्य प्रबंधक, आंध्र प्रदेश की एक कंपनी के प्रवर्तक और अन्य को दाखिल एक आरोपपत्र में नामजद किया है।
संघीय जांच एजेंसी ने एक बयान में आरोप लगाया कि ऋण राशि की हेराफेरी ‘‘आकासमे हद्दू’’ नाम की एक टॉलीवुड (तेलुगु सिनेमा उद्योग) फिल्म बनाने के लिए भी की गई जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को 54.64 करोड़ रुपये (ब्याज सहित) का नुकसान हुआ।
एजेंसी द्वारा अभियोजन शिकायत (आरोपपत्र) आंध्रा बैंक के पूर्व मुख्य प्रबंधक एस रामचंद्र राव, वीनस एक्वा फूड्स लिमिटेड नामक कंपनी, इसके प्रबंध निदेशक निम्मगड्डा रामकृष्ण और अन्य के खिलाफ धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की धाराओं के तहत दायर किया गया।
बयान में कहा गया है कि विशाखापत्तनम की एक विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष आरोपपत्र दायर किया गया था और अदालत ने 9 मई को इसका संज्ञान लिया।
प्रवर्तन निदेशालय ने कहा, ‘वीनस एक्वा फूड्स लिमिटेड, इसके निदेशकों और उनके परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों ने आंध्रा बैंक के मुख्य प्रबंधक के साथ मिलकर आंध्रा बैंक से मछली पालन गतिविधियों और कृषि नकद ऋण (एजीएलसीसी) के लिए ऋण लिया लेकिन ऋण राशि का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के लिए नहीं किया।’’
उसने कहा कि ऋण नकद के तौर पर निकाल लिया गया और उसका इस्तेमाल पुराने ऋणों को चुकाने और वीनस एक्वा फूड्स लिमिटेड के निदेशकों और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदने के लिए किया गया।
ईडी का मामला सीबीआई की प्राथमिकी से उत्पन्न हुआ जिसमें आरोप लगाया गया था कि कंपनी और उसके निदेशकों ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (पहले आंध्रा बैंक) गुडीवाड़ा शाखा (कृष्णा जिला) से 36.97 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की।
भाषा अमित नरेश
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