नयी दिल्ली, नौ मई (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने एटीएस समूह की फर्म आनंदा डिवाइन डेवलपर्स को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के आदेश के खिलाफ दायर याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी है।
आनंदा डिवाइन और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के बीच विवाद के निपटारे के बाद अपीलीय न्यायाधिकरण ने सोमवार को यह आदेश दिया।
इससे पहले एनसीएलटी ने नोएडा स्थित एटीएस समूह की फर्म के खिलाफ दिवाला कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया था। यह आदेश आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की याचिका पर दिया गया, जिसमें 25 करोड़ रुपये के बकाये का दावा किया गया था।
आनंदा डिवाइन डेवलपर्स ने अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष आदेश को चुनौती दी थी।
कंपनी ने सोमवार को एनसीएलएटी को बताया कि वित्तीय लेनदार के साथ उसका समझौता हो गया है, जिसके बाद अपीलीय न्यायाधिकरण ने उसे एनसीएलटी के आदेश के खिलाफ अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दी।
भाषा पाण्डेय अजय
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