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Saturday, 28 September, 2024
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रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए अल्पावधि की फसल ऋण योजना को नियमों में बदलाव किया

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मुंबई, 28 अप्रैल (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बीते वित्त वर्ष के दौरान अल्पावधि की फसल ऋण योजना के तहत किसान ऋण कार्ड (केसीसी) के जरिये किसानों को दिए गए कर्ज पर ब्याज सहायता का दावा करने को बैंकों के लिए नियमों में बदलाव किया है।

रिजर्व बैंक ने बृहस्पतिवार को एक अधिसूचना में कहा, ‘‘वित्त वर्ष 2021-22 के लिए लंबित दावों को 30 जून, 2023 तक पेश किया जा सकता है और उन्हें वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा ‘सत्य या सही’ के रूप में प्रमाणित होना चाहिए है।’’

सरकार बैंकों द्वारा किसानों को तीन लाख रुपये तक अल्पावधि का फसल ऋण सात प्रतिशत ब्याज पर देने के लिए बैंकों को सालाना आधार पर दो प्रतिशत की ब्याज सहायता देती है।

इसके अलावा समय पर कर्ज का भुगतान करने वाले किसानों को तीन प्रतिशत की अतिरिक्त ब्याज सहायता दी जाती है। ऐसे किसानों के लिए प्रभावी ब्याज दर चार प्रतिशत बैठती है।

भाषा जतिन अजय

अजय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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