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Sunday, 22 September, 2024
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अदालत ने आईएल एंड एफएस के पूर्व उपाध्यक्ष की अर्जी खारिज की

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मुंबई, 21 अप्रैल (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने आईएल एंड एफएस के पूर्व उपाध्यक्ष हरि शंकरन की एक अर्जी खारिज कर दी, जिसमें दावा किया गया था कि वह अवैध हिरासत में हैं क्योंकि विशेष अदालत ने गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) द्वारा जमा कराई गयी अभियोजन पक्ष की शिकायत (आरोपपत्र) का संज्ञान नहीं लिया था।

न्यायमूर्ति रेवती मोहित डेरे ने 19 अप्रैल के आदेश में कहा था कि मौजूदा मामले में आरोपी कार्यवाही में देरी करा रहे हैं। उन्होंने विशेष अदालत को निर्देश दिया कि शिकायत का संज्ञान लेने पर फैसला जल्द किया जाए। आदेश की प्रति बृहस्पतिवार को उपलब्ध करवाई गयी।

शंकरन ने उच्च न्यायालय से विशेष अदालत द्वारा आरोपपत्र दाखिल करने के बाद जारी रिमांड आदेशों को रद्द करने का अनुरोध किया था। उन्होंने इस आधार पर आरोपपत्र दाखिल करने की मांग की थी कि विशेष अदालत ने आरोपपत्र का संज्ञान नहीं लिया है।

शंकरन को एसएफआईओ ने एक अप्रैल, 2019 को गिरफ्तार किया था।

भाषा वैभव सुभाष

सुभाष

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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