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Sunday, 22 September, 2024
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धर्म और जाति देखकर बुलडोजर चलाना देश की आत्मा को रौंदना है: कांग्रेस

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नयी दिल्ली, 21 अप्रैल (भाषा) कांग्रेस ने दिल्ली के हिंसा प्रभावित जहांगीपुरी इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान को ‘गैरकानूनी’ करार देते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि धर्म एवं जाति देखकर बुलडोजर चलाने का मतलब देश की आत्मा को रौंदना है।

पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली के हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी क्षेत्र का बृहस्पतिवार को दौरा किया, हालांकि पुलिस ने उसे उस स्थान पर जाने से रोक दिया जहां एक दिन पहले ही उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) ने अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया था।

पार्टी के प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस महासचिव अजय माकन, पार्टी के दिल्ली प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल और कई अन्य नेता शामिल रहे।

माकन ने संवाददाताओं से कहा कि बुलडोजर चलाया जाना गरीब लोगों और उनकी जीविका पर हमला था।

उन्होंने आरोप लगाया कि उच्चतम न्यायालय का आदेश आने के बाद भी बुलडोजर चलाया गया जो अदालती आदेश का हनन है।

माकन ने कहा, ‘‘बुलडोजर चलाया जाना गैरकानूनी है। मैं शहरी विकास मंत्री रह चुका हूं और जानता हूं कि कानून कैसे काम करता है। नोटिस दिए बिना ऐसा कदम नहीं उठाया जा सकता। भाजपा के नेता झूठ बोल रहे हैं।’’

गोहिल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अतिक्रमण विरोधी अभियान का नाटक महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए किया गया।

उन्होंने कहा, ‘‘महंगाई को लेकर देश में भाजपा के खिलाफ जो माहौल बन रहा है, उसी से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। इसी के तहत लोगों को लड़ाया जा रहा है। हम शांति बहाली के लिए आए हैं।’’

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने सवाल किया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जहांगीरपुरी का दौरा क्यों नहीं किया?

उन्होंने कहा कि बुलडोजर चलाया जाना गैरकानूनी कदम था।

कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘कानून में ये अनिवार्य है कि किसी का घर गिराने से पहले उसे नोटिस दिया जाएगा। जिस दिन आप ये प्रक्रिया पूरी करने के लिए भी धर्म और जाति के आधार पर मापदंड कर देंगे, तो माफ कीजिए, ये देश चल नहीं पाएगा, क्योंकि आप पूरे देश की आत्मा को बुलडोजर के नीचे रौंद रहे हैं, इससे निंदनीय बात और हो ही नहीं सकती।’’

पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने ट्वीट किया, ‘‘हम देखते हैं कि ‘कानून का शासन’ हर दिन टूटता है। जल्द ही कोई नियम और कानून नहीं होगा। एक बार मनमाने ढंग से ‘आदेश’ ‘कानून’ से आगे निकल जाते हैं, हम बुरी स्थिति की तरफ जा रहे हैं।’’

उन्होंने यह भी कहा, ‘‘बुलडोजर मनमाने ढंग के ‘आदेश’ का प्रतिनिधित्व करता है। उच्चतम न्यायालय ‘कानून’ का प्रतिनिधित्व करता है। कल, हमने बुलडोजर को कानून की अवहेलना करते देखा।’’

गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने जहांगीरपुरी इलाके में इमारतों को ध्वस्त करने के मुद्दे पर अगले आदेश तक यथास्थिति कायम रखने के बृहस्पतिवार को निर्देश देते हुए कहा कि वह उत्तर दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) के महापौर को उसके आदेश से अवगत कराए जाने के बाद भी ध्वस्त अभियान जारी रखने के मामले पर गंभीरता से विचार करेगा।

एनडीएमसी की ओर से बुधवार को अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई की गई। जहांगीरपुरी में शनिवार को हनुमान जयंती पर निकाली गई शोभायात्रा के दौरान दो समुदायों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें आठ पुलिस कर्मी और एक स्थानीय निवासी घायल हो गये। पुलिस के अनुसार, झड़पों के दौरान पथराव और आगजनी हुई और कुछ वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया गया।

भाषा हक

हक पवनेश

पवनेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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