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Saturday, 21 September, 2024
होमदेशअदालत ने ‘दिल्ली वक्फ कब्रिस्तान’ को आईटीबीपी को आवंटित करने में हस्तक्षेप से किया इनकार

अदालत ने ‘दिल्ली वक्फ कब्रिस्तान’ को आईटीबीपी को आवंटित करने में हस्तक्षेप से किया इनकार

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नयी दिल्ली, 20 अप्रैल (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कथित रूप से दिल्ली वक्फ बोर्ड के स्वामित्व वाले एक कब्रिस्तान को भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) को आवंटित किए जाने के केंद्र के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

अदालन ने कहा कि कब्रों से विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा आ रही हो तो उन्हें स्थानांतरित करना कोई असामान्य बात नहीं है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह एकल न्यायाधीश के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है, जिसमें भूखंड पर निर्माण गतिविधि के संबंध में दिल्ली वक्फ बोर्ड को स्थगन की अंतरिम राहत देने से इनकार किया गया था।

गौरतलब है कि नौ मार्च को एकल न्यायाधीश ने कहा था कि रोक लगाने का कोई आधार नहीं है।

भाषा शोभना वैभव

वैभव

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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