नई दिल्ली: दो अप्रैल को राजस्थान के करौली में नवसंवत्सर (नव वर्ष) पर निकाली गई रैली के दौरान पत्थरबाजी और आगजनी की घटना हुई थी. जिसके बाद करौली में कर्फ्यू लगा दिया गया था जो रविवार से हटा दिया गया हैं और धारा-144 लागू रहेगा. अधिकारियों ने यह जानकारी दी हैं.
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पारस राम मीणा ने बताया कि करौली में स्थिति सामान्य होने के चलते रविवार सुबह सात बजे तक के लिए घोषित कर्फ्यू की अवधि की समाप्ति पर उसे आगे नहीं बढ़ाया गया.
मीणा के मुताबिक, जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 लागू रहेगी. उन्होंने बताया कि संवेदनशील स्थानों पर एहतियाती तौर पर अतिरिक्त पुलिस दस्तों की तैनाती की गई हैं.
गौतलब है की, दो अप्रैल को राजस्थान के करौली इलाके में एक नवसंवत्सर (नव वर्ष) जुलूस के दौरान पथराव और आगजनी की घटना के बाद हिंसा भड़क उठी थी. इन घटनाओं में लगभग 35 लोग घायल हुए थे. जिसके बाद वाह कर्फ्यू लगा दिया गया था, बाद में कुछ ढील दी गई थी. पुलिस महानिदेशक एमएल लाठेर ने एक प्रेस वार्ता में कहा, ‘पुलिस ने अब तक दो अप्रैल को नव संवत्सर के अवसर पर करौली में हुई बाइक रैली के दौरान हुई घटना के संबंध में 23 बदमाशों को गिरफ्तार किया है.’
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