कोच्चि, 13 अप्रैल (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को सरकारी तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को केरल राज्य पथ परिवहन निगम (केएसआरटीसी) बसों को खुदरा मूल्यों पर डीजल उपलब्ध कराने को कहा। साथ ही, ज्यादा मात्रा में तेल खरीदने वालों से अधिक कीमत नहीं लेने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति एन नागरेश का यह अंतरिम आदेश केएसआरटीसी की एक याचिका पर आया है। याचिका के जरिये तेल विपणन कंपनियों के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत ज्यादा मात्रा में डीजल खरीदने वालों से खुदरा मूल्य की तुलना में अधिक दर लेने का फैसला किया गया था।
विषय में केएसआरटीसी का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता दीपू थंकन ने अदालत को उद्धृत करते हुए कहा, ‘‘अंतरिम आदेश अस्थायी है और यह रिट याचिका के नतीजे पर निर्भर करेगा।’’
तेल कंपनियों का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता पराग त्रिपाठी ने बुधवार को अदालत से कहा कि यह एक वाणिज्यिक विवाद है और अनुबंध के प्रावधानों के मुताबिक किसी विवाद का हल बातचीत या मध्यस्थता से होना चाहिए।
उन्होंने अदालत से कहा कि इसलिए केएसआरटीसी की रिट याचिका स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।
अदालत में केएसआरटीसी का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे और अधिवक्ता थंकन ने किया। उन्होंने ओएमसी की दलील का विरोध किया और कहा कि तेल कंपनियों को निगम को प्रतिस्पपर्धी कीमतों पर ईंधन उपलब्ध कराना होगा, ना कि ज्यादा मात्रा में खरीदने वालों के लिए दर में मनमाना वृद्धि कर।
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सुभाष नरेश
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