नयी दिल्ली, 12 अप्रैल (भाष) इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) के नेता और केरल के पूर्व विधायक के. एम. शाजी की पत्नी की 25 लाख रुपये की आवासीय संपत्ति धन शोधन रोधी कानून के तहत कुर्क की गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
राज्य के कोझीकोड जिले के कक्कोडी के वेंगेरी गांव में स्थित आशा शाजी की अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक आदेश जारी किया गया है।
पूर्व विधायक के खिलाफ धनशोधन का आपराधिक मामला कन्नूर स्थित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की अप्रैल, 2020 की प्राथमिकी पर आधारित है।
ईडी के एक बयान में कहा गया है, ”(एसीबी) की प्राथमिकी के अनुसार, के. एम. शाजी ने स्कूल प्रबंधन की ओर से 2016 में एक शिक्षक से 25 लाख रुपये की रिश्वत स्वीकार की, जिसके बदले शिक्षक को अज़ीकोड स्थित एक स्कूल में स्थायी शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।”
बयान में कहा गया है, ”उपरोक्त आपराधिक गतिविधि के माध्यम से प्राप्त धन का एक बड़ा हिस्सा वर्ष 2016 के दौरान आशा शाजी के नाम पर उपरोक्त आवासीय भवन के निर्माण के लिए उपयोग किया गया था।”
भाषा
जोहेब नरेश
नरेश
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