नयी दिल्ली, 11 अप्रैल (भाषा) खेल मंत्रालय ने सर्वोच्च न्यायालय में कहा कि प्रफुल्ल पटेल को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के रूप में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि वह पहले ही तीन कार्यकाल की अधिकतम अवधि पूरी चुके हैं।
उन्होंने कहा कि फुटबॉल के इस राष्ट्रीय निकाय को बिना देरी किये चुनाव कराना चाहिए।
एआईएफएफ द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) के संबंध में खेल मंत्रालय ने आठ अप्रैल को सर्वोच्च न्यायालय में एक हलफनामे में कहा कि पटेल का कार्यकाल खेल संहिता का उल्लंघन है।
मंत्रालय ने अपने हलफनामे में कहा , ‘‘ मौजूदा समिति (एआईएफएफ की) का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है। मौजूदा अध्यक्ष (प्रफुल्ल पटेल) ने अध्यक्ष के रूप में 12 साल से अधिक समय पूरा कर लिया है, याचिकाकर्ता (एआईएफएफ) को खेल संहिता के निर्देशों के अनुसार बिना किसी देरी के चुनाव कराना चाहिए। इस मामले में खेल मंत्रालय ने उन्हें समय समय पर निर्देश जारी किया है।’’
इसमे कहा गया, ‘‘इस प्रकार याचिकाकर्ता के एक पदाधिकारी का कार्यकाल खेल संहिता का उल्लंघन होगा। वह पहले ही एआईएफएफ के अध्यक्ष के रूप में 12 साल की अवधि पूरी कर चुके है । ’’
एआईएफएफ ने हालांकि अपने संविधान के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक लंबित याचिका का हवाला देते हुए चुनाव नहीं कराया।
भाषा आनन्द सुधीर
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