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Saturday, 21 March, 2026
होमदेशमादक पदार्थ तस्कर की 2.35 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने का आदेश

मादक पदार्थ तस्कर की 2.35 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने का आदेश

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भुवनेश्वर, 10 अप्रैल (भाषा) स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकार ने ओडिशा के फरार मादक पदार्थ तस्कर अनिल पांडी की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। पांडी ने पिछले छह वर्षों में मादक पदार्थों के कारोबार से अवैध रूप से यह संपत्ति अर्जित की थी।

ओडिशा पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) ने एक विज्ञप्ति में कहा कि एनडीपीएस, कोलकाता के तहत सक्षम प्राधिकार ने सात अप्रैल, 2022 को एनडीपीएस मामले में जब्त की गई 2.35 करोड़ रुपये की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया।

सक्षम प्राधिकार, एनडीपीएस अधिनियम के तहत एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण है जो इस तरह की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को कुर्क करने का आदेश देता है।

एसटीएफ ने कहा कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत कुर्क की गई संपत्ति में एक आलीशान तीन मंजिला इमारत शामिल है, जिसमें एक स्विमिंग पूल भी है। इसके अलावा, कुर्क संपत्ति में 33 भूखंड और बैंक जमा राशि भी शामिल हैं।

यह संपत्ति पांडी के साथ-साथ उनके भाई सुनील कुमार पांडी एवं अन्य के नाम पर खरीदी गई थी।

गंजाम जिला निवासी अनिल पांडी 2021 में अपने खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद से फरार है। उसके भाई सुनील कुमार पांडी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और फिलहाल वह जेल में है।

भाषा सुरभि सुभाष

सुभाष

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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