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Sunday, 29 September, 2024
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नाबालिग बालक के साथ बलात्कार के दोषी को कैद

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मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश), आठ अप्रैल (भाषा) जिले की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने 12 वर्षीय बालक के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को शुक्रवार को आठ साल तीन महीने कैद की सजा सुनाई।

विशेष न्यायाधीश संजीव तिवारी ने आरोपी दानिश को भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो कानून के तहत दोषी ठहराते हुए उसपर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

सरकारी वकील दिनेश शर्मा के मुताबिक, पीड़ित को 50 रुपये देने के बहाने आरोपी पास के गन्ने के खेत में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। घटना दो दिसंबर, 2013 को शामली जिले के एक गांव की है।

भाषा सं जफर अर्पणा

अर्पणा

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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