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Monday, 30 September, 2024
होमदेशअर्थजगतअदालत ने स्पाइसजेट के प्रवर्तक को धोखाधड़ी मामले में दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण दिया

अदालत ने स्पाइसजेट के प्रवर्तक को धोखाधड़ी मामले में दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण दिया

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नयी दिल्ली, सात अप्रैल (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को स्पाइसजेट के प्रवर्तक अजय सिंह को कुछ व्यक्तियों को विमानन कंपनियों के शेयरों का हस्तांतरण करने से संबंधित एक कथित धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया है।

न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने कहा, ‘‘सुनवाई की अगली तारीख तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी।’’ उन्होंने मामले में सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को आगे विचार के लिए 24 मई को सूचीबद्ध किया।

अदालत ने सिंह को जांच में सहयोग करने और इस बीच विवादित शेयरों को जब्त रखने का निर्देश दिया।

निचली अदालत ने पिछले महीने सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि मामले के सभी तथ्यों और अपराध की गंभीरता को देखते हुए उन्हें राहत देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है।

सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने उच्च न्यायालय के सामने तर्क दिया कि स्पाइसजेट के प्रवर्तक की हिरासत में पूछताछ की कोई जरूरत नहीं है और वह फरार होने वाले नहीं है और वह जांच में सहयोग कर रहे हैं।

भाषा पाण्डेय रमण

रमण

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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