scorecardresearch
Sunday, 29 September, 2024
होमदेशबुजुर्ग की हत्या के जुर्म में एक व्यक्ति को फांसी की सजा

बुजुर्ग की हत्या के जुर्म में एक व्यक्ति को फांसी की सजा

Text Size:

बदायूं (उत्तर प्रदेश), सात अप्रैल (भाषा) बदायूं जिले की एक अदालत ने बुजुर्ग की हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के वकील ऐश्वर्य राजपूत ने बृहस्पतिवार को बताया कि 21 सितंबर 2020 को नत्थू लाल नामक व्यक्ति बिल्सी थाना क्षेत्र के दीन नगर शेखूपुर गांव में खेतों की सिंचाई करने गया था और रात लगभग एक बजे सिंचाई पूरी करने के बाद जब वह पानी का पाइप समेट रहा था तभी रूपकिशोर नामक एक व्यक्ति ने नत्थू लाल से पाइप मांगा।

उन्होंने बताया कि इनकार करने पर रूपकिशोर ने नत्थू लाल पर फावड़े से हमला कर दिया जिससे उसकी गर्दन धड़ से अलग हो गई।

उन्होंने बताया कि मौके पर मौजूद नलकूप के मालिक नंदराम में नत्थू लाल के परिजन को घटना के संबंध में बताया, मौके पर इकट्ठा हुए ग्रामीणों और नत्थू लाल के परिजन ने आरोपी को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया।

विशेष अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अदालत के न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बुधवार शाम आरोपी रूपकिशोर को दोषी करार देते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई। इसके अलावा उस पर एक लाख 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

भाषा सं सलीम शोभना

शोभना

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments