सहारनपुर (उप्र) पांच अप्रैल (भाषा) सहारनपुर जिले की अपर जिला एवं सत्र अदालत ने मंगलवार को एक नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उसका यौन शोषण करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनायी एवं उसपर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
सहारनपुर के पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) अतुल शर्मा ने ‘पीटीआई-भाषा’ को मंगलवार को यह जानकारी दी और दावा किया कि थाना नकुड़ पुलिस की सख्त पैरवी के चलते अदालत ने आरोपी को यह सजा सुनाई है।
शर्मा ने बताया कि ढोल्ला माजरा गांव के जगपाल ने एक नाबालिग किशोरी को बहला फुसला कर उसे भगा ले गया था एवं उसका यौन शोषण किया था जिसके संबंध में नकुड़ थाने में 2016 में पाक्सो कानून, दुष्कर्म समेत सुसंगत धाराओं में मामला पंजीकृत किया गया था ।
शर्मा ने बताया कि इस मामले को नकुड पुलिस ने गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा कि छह वर्ष की पैरवी के बाद अदालत ने मंगलवार को जगपाल को 10 वर्ष की सजा सुनाई और 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
भाषा सं आनन्द राजकुमार
राजकुमार
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