ग्रेटर नोएडा, पांच अप्रैल (भाषा) उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले में स्थित ग्रेटर नोएडा इलाके के विकास प्राधिकरण ने बिल्ट-अप आवासीय इकाइयों और फ्लैट के खरीदारों के लिए एकमुश्त समाधान योजना को मंजूरी देते हुए बकाया राशि पर जुर्माने से राहत दी है।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) नरेंद्र भूषण ने बताया कि प्राधिकरण के बोर्ड की मंगलवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। आवासीय इकाइयों एवं फ्लैट खरीद के एवज में बकाया धनराशि पर जुर्माने से बोर्ड ने राहत देते हुए एकमुश्त समाधान योजना लाने का फैसला किया है। यह योजना 30 सितंबर तक लागू रहेगी।
कोविड संकट के दौरान बिल्ट-अप आवासीय इकाइयां और तमाम फ्लैट खरीदार बकाया प्रीमियम का समय से भुगतान नहीं कर सके। पट्टा कराने में देरी होने से इन खरीदारों पर विलंब शुल्क लग गया। ऐसे आवंटियों को बकाये का भुगतान करने के लिए प्राधिकरण बोर्ड ने एक और मौका देने का निर्णय लिया है। इन खरीदारों के लिए एकमुश्त समाधान योजना लाने को बोर्ड ने हरी झंडी दे दी है।
भूषण ने कहा कि इस योजना के लागू होने पर चूक की राशि पर दंडात्मक ब्याज नहीं लगेगा और आवंटी साधारण ब्याज देकर राहत पा सकते हैं। वहीं, कर पर लगने वाला 64 फीसदी अतिरिक्त कर समय से जमा नहीं कर पाने वाले आवंटी भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। कर पर लगने वाले कर की चूक राशि पर दंडात्मक ब्याज नहीं लगेगा।
इसी तरह पट्टा विलेख (लीज डीड) के विलंब शुल्क में भी प्राधिकरण बोर्ड ने राहत दी है। अगर आवंटी 30 जून तक विलंब शुल्क की 70 फीसदी धनराशि जमा करता है तो उसे 30 फीसदी की छूट मिलेगी। वहीं 30 सितंबर तक विलंब शुल्क जमा करते हैं तो उन्हें 20 फीसदी की छूट मिलेगी।
भाषा सं अजय प्रेम
प्रेम
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.