लाहौर, चार अप्रैल (भाषा) पाकिस्तान की एक अदालत ने 14 अरब पाकिस्तानी रुपये के धन शोधन मामले में प्रधानमंत्री पद के लिए संयुक्त विपक्ष की तरफ से दावेदार शहबाज शरीफ की अग्रिम जमानत रद्द करने की संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) की याचिका सोमवार को खारिज कर दी।
हालांकि, अदालत ने कहा कि शहबाज शरीफ और अन्य संदिग्धों के खिलाफ 11 अप्रैल को आरोप तय किए जाएंगे।
अदालत का फैसला प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए भी एक झटके की तरह है, जो नेशनल असेंबली के भंग होने से संवैधानिक संकट की स्थिति में शहबाज को सलाखों के पीछे देखना चाहते थे।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज (पीएमएल-एन) के अध्यक्ष और नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता शहबाज लाहौर में एफआईए की विशेष अदालत में पेश नहीं हुए।
शहबाज के वकील अमजद परवेज ने अदालत को बताया कि एफआईए ने विपक्षी नेता की जमानत को केवल ‘‘एक व्यक्ति’’ (प्रधानमंत्री खान) को खुश करने के लिए चुनौती दी थी।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश एजाज हसन अवान ने एफआईए की याचिका खारिज कर दी और शहबाज और उनके बेटे हमजा की जमानत 11 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी।
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