कोलकाता, चार अप्रैल (भाषा) केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय से कहा कि वह इस मुद्दे पर अपने रुख से सात अप्रैल को सुनवाई के दौरान अवगत कराएगी कि क्या भादू शेख की हत्या मामले की जांच एजेंसी द्वारा की जानी चाहिए या नहीं, जिसके कारण पश्चिम बंगाल के बोगतुई में नौ लोगों की हत्या हुई थी और कई घरों में आग लगा दी गई थी। सीबीआई सात अप्रैल को अपनी जांच की प्रगति रिपोर्ट अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने वाली है।
मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति आर भारद्वाज की खंडपीठ ने तृणमूल कांग्रेस के उप पंचायत प्रमुख की हत्या की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपने का राज्य पुलिस को निर्देश देने के अनुरोध वाली अर्जी पर सुनवाई करते हुए सीबीआई से उसका रुख पूछा था।
सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल वाई जे दस्तूर ने कहा कि मामले में जांच चल रही है और वह सात अप्रैल को इस पहलू पर प्रकाश डाल सकती है, जब वह पीठ के समक्ष प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली है।
याचिकाकर्ता ने बोगतुई हत्याकांड को भादू शेख की हत्या का प्रतिशोध बताते हुए अनुरोध किया कि तृणमूल कांग्रेस नेता की हत्या की जांच राज्य पुलिस से सीबीआई को पूर्ण जांच के लिए सौंपी जाए।
पीठ ने 25 मार्च को आदेश दिया था कि बीरभूम जिले के बोगतुई में 21 मार्च को हुई हिंसा की जांच पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल से सीबीआई को सौंपी जाए।
भाषा अमित दिलीप
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