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Sunday, 6 October, 2024
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दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश

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नयी दिल्ली, दो अप्रैल (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्ला खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस पर पांच अप्रैल तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार को खान की उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें खान ने उनके खिलाफ तीन मार्च 2022 को दिए गए ‘अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस’ पर कार्रवाई से पहले बोर्ड के दो सदस्यों को हटाने की मांग करने वाले अभ्यावेदनों पर निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी को निर्देश देने का अनुरोध किया है।

कांग्रेस के पूर्व सांसद परवेज हाशमी और चौधरी शरीफ अहमद, उन दो सदस्यों में शामिल हैं, जिन्हें अभ्यावेदनों में हटाने की मांग की गई है। ये दोनों उन लोगों में से हैं, जिन्होंने खान के खिलाफ नोटिस दिया है।

न्यायाधीश ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए पांच अप्रैल के लिए सूचीबद्ध करते हुए कहा, ”इस बीच, यथास्थिति बरकरार रखी जाएगी।”

भाषा शफीक माधव

माधव

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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