नयी दिल्ली, दो अप्रैल (भाषा) डीडीएमए ने शनिवार को कहा कि वह अब दिल्ली में कोविड-19 की रोकथाम के संबंध में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं करेगा।
अधिकारियों को लिखे पत्र में, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के एक हालिया फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि स्थिति में समग्र सुधार को देखते हुए कोविड की रोकथाम के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों को लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
पत्र में कहा गया है, ‘उपराज्यपाल की अध्यक्षता में डीडीएमए ने 31 मार्च को अपनी बैठक में सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की कि गृह मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत कोई औपचारिक आदेश अब से जारी नहीं किया जाएगा।’
डीडीएमए ने अपने 26 फरवरी के आदेश के साथ सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क न पहनने की सजा को छोड़कर दिल्ली में कोविड प्रबंधन से संबंधित सभी प्रतिबंधों को पहले ही हटा दिया था।
दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को एक आदेश में मास्क न पहनने पर 500 रुपये के जुर्माने के प्रवाधान को भी खत्म कर दिया था।
भाषा
नेत्रपाल पवनेश
पवनेश
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