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Tuesday, 3 March, 2026
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महाराष्ट्र: बलात्कार पीड़िता को गुजारा भत्ता देने का निर्देश

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भंडारा, एक अप्रैल (भाषा) महाराष्ट्र के भंडारा की एक अदालत ने बलात्कार के बाद बच्चे को जन्म देने वाली एक महिला को एकमुश्त 8 लाख रुपये का भुगतान करने और हर महीने 5,000 रुपये देने का आदेश दिया है। अदालत ने बलात्कार के आरोपी के परिवार को यह निर्देश दिया है, जिसकी मौत हो चुकी है।

लखनी पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड के अनुसार मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला से साल 2008 में बलात्कार किया गया था जब वह 19 वर्ष की थी। बलात्कार का आरोप महिला को अपने खेत में काम पर रखने वाले 65 वर्षीय भीवा धर्मसरे पर लगा था।

पीड़ित की मदद करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता परमानंद मेश्राम ने शुक्रवार को कहा, ”पीड़िता ने 27 अक्टूबर, 2008 को एक लड़की को जन्म दिया था। बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के एक आदेश के अनुसार डीएनए परीक्षण से पता चला कि बच्ची आरोपी की थी। आरोपी ने अपनी संपत्ति बच्चों के नाम कर दी और मुकदमे के दौरान उसकी मौत हो गई।”

उन्होंने कहा, ”24 मार्च को भंडारा की जिला अदालत ने आरोपी के बच्चों को निर्देश दिया कि वे पीड़िता को एकमुश्त आठ लाख रुपये और हर महीने 5,000 रुपये दें।”

भाषा जोहेब नरेश

नरेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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