श्रीनगर, 30 मार्च (भाषा) राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और अन्य के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद यहां की एक स्थानीय अदालत ने एक नागरिक संस्था – जम्मू कश्मीर रीकन्सिलीएशन फ्रंट (जेकेआरएफ) – चलाने वाले सुनील मावा को समन जारी किया है।
नेशनल कांफ्रेंस के प्रांतीय अध्यक्ष नासिर असलम वानी द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फारूक अहमद भट के समक्ष एक शिकायत दर्ज कराई गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि मावा ने एक वेब पोर्टल को दिए साक्षात्कार में अब्दुल्ला, उनके बेटे उमर और शिकायतकर्ता के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी।
अदालत ने बुधवार को मामले की सुनवाई के बाद मावा को समन जारी करने का आदेश दिया और मामले की सुनवाई को छह अप्रैल के लिए स्थगित कर दिया।
आदेश में कहा गया, “शिकायत की सामग्री के साथ-साथ शिकायतकर्ता और पहचानकर्ता के बयानों का अध्ययन किया, तदनुसार मैं संतुष्ट हूं कि आरोपी के खिलाफ धारा 500 आईपीसी (मानहानि) के तहत अपराध के संबंध में संज्ञान लिया जाना है।”
आदेश के मुताबिक, “अतः उक्त अपराध में संज्ञान लिया जाता है, अभियुक्त को सुनवाई की अगली तिथि पर इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए सम्मन जारी किया जाता है। शिकायत की एक प्रति के साथ आरोपितों को समन तामील कराने के लिये थाना कर्ण नगर, श्रीनगर के एसएचओ को वह भेजा जाए।”
आरोप है कि मावा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस नेताओं के खिलाफ व्यक्तिगत आरोप लगाए थे और यहां तक कि उनके चरित्र हनन की हद तक चले गए थे।
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प्रशांत अनूप
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