नयी दिल्ली, 30 मार्च (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने जमीन-जायदाद के विकास से जुड़ी कंपनी संताशा रियल एस्टेट के खिलाफ ऋण शोधन कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया है।
वाणी एडवरटाइजिंग की अर्जी पर यह आदेश आया है। कंपनी ने संताशा रियल एस्टेट को परिचालन से जुड़ा कर्ज (सेवाओं या माल आपूर्ति के रूप में) दे रखा है। उसने 40.77 लाख रुपये की चूक का दावा किया है।
एनसीएलटी की दिल्ली की दो सदस्यीय पीठ ने याचिका स्वीकार करते हुए कंपनी के निदेशक मंडल को निलंबित कर दिया और अंतरिम समाधान पेशेवर नियुक्त किया है।
वाणी एडवरटाइजिंग ने अपनी याचिका में दावा किया है कि उसका रियल एस्टेट कंपनी पर 40.77 करोड़ रुपये का बकाया है। यह बकाया विज्ञान सेवा से जुड़ा है।
विज्ञापन कंपनी के अनुसार, उसने समय पर अपना काम पूरा किया। हालांकि, भुगतान समय पर नहीं किया गया।
भाषा
रमण अजय
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