गुवाहाटी, 29 मार्च (भाषा) असम सरकार ने अप्रचलित कानूनों को रद्द करने व नागरिकों और व्यवसाय पर अनुपालन के भार को कम करने के लिए मंगलवार को दो विधेयक पेश किये।
उद्देश्यों और कारणों के विवरण के अनुसार, राजस्व मंत्री जगन मोहन ने ‘असम अकाल राहत और बीमा कोष अधिनियम 1948’ को वापस लेने के लिए एक विधेयक पेश किया क्योंकि मूल विधेयक पुराना हो चुका है। मोहन ने कहा कि बाढ़, सूखा, चक्रवात, वज्रपात और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को पहले उक्त कानून के तहत राहत दी जाती थी और अब यह राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत होगा।
इस कोष में 90 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार देती है और बाकी खर्च राज्य सरकार वहन करती है। इसके साथ ही असम सरकार ने ‘असम कंसॉलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स’ अधिनियम 1960 को भी वापस लेने के लिए भी विधेयक पेश किया।
भाषा यश पवनेश
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