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Sunday, 6 October, 2024
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फुटपाथ पर जीवन बसर कर रहे बच्चों की पुनर्वास नीति पर स्थिति रिपोर्ट देने का न्यायालय का निर्देश

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नयी दिल्ली, 28 मार्च (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे फुटपाथ पर गुजर-बसर करने वाले बच्चों (स्ट्रीट चिल्ड्रेन) की पुनर्वास नीति तैयार करने के लिए मशविरों पर अमल के मामले में दो सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट पेश करें।

न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी. आर. गवई की पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की ओर से दाखिल हलफनामे के अनुसार, छत्तीसगढ़ को छोड़कर किसी अन्य राज्य ने इसके द्वारा तैयार मसौदा नीति पर जवाब नहीं दिया है।

शीर्ष अदालत ने इससे पहले निर्देश दिया था कि बाल तस्करी के शिकार बच्चों के बयान वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये या तो जिला अदालत परिसर में या उस जिले के विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में रिकॉर्ड करायें, जहां वे रहते हैं।

भाषा

सुरेश नरेश

नरेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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