मुंबई, 23 मार्च (भाषा) यहां एक दीवानी अदालत ने बुधवार को सलमान खान की एक एनआरआई के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे में निषेधाज्ञा आदेश जारी करने से जुड़ी एक याचिका को खारिज कर दिया।
एनआरआई द्वारा पनवेल में सलमान के फार्महाउस को लेकर बॉलीवुड अभिनेता और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक और मानहानिकारक टिप्पणी की गई थी।
अनिवासी भारतीय (एनआरआई) केतन कक्कड़ की मुंबई के पास रायगढ़ जिले के पनवेल में खान के फार्महाउस के बगल में एक पहाड़ी पर एक जमीन है।
सलमान खान के मानहानि वाद के मुताबिक, कक्कड़ ने एक यू-ट्यूबर (ऐप पर वीडियो डालने वाले) को दिए साक्षात्कार में अभिनेता के खिलाफ मानहानिकारक टिप्पणी की थीं।
अभिनेता ने मुकदमे के साथ दायर एक आवेदन में अदालत से कक्कड़ के खिलाफ उनके या उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ कोई और टिप्पणी करने से निषेधाज्ञा देने की मांग की थी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिल लड्ढाद ने बुधवार को खान के आवेदन को खारिज कर दिया। विस्तृत आदेश अभी प्राप्त नहीं हुआ है।
खान के वकील प्रदीप गांधी ने तर्क दिया था कि कक्कड़ ने वीडियो, पोस्ट और ट्वीट में झूठे, अपमानजनक और मानहानिकारक आरोप लगाए थे, जिससे अभिनेता, उनके परिवार के सदस्यों और उनके व्यावसायिक उपक्रमों को नुकसान हुआ था।
भाषा
प्रशांत उमा
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