फरीदाबाद (हरियाणा), 23 मार्च (भाषा) महिला और बाल अपराध मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग के साथ बलात्कार के दोष में एक व्यक्ति को 12 साल कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जैस्मिन शर्मा की अदालत ने सोमवार को नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले में एक आरोपी मंजित को सोमवार को दोषी करार दिया।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि उक्त घटना दिसंबर 2018 की है। उन्होंने बताया कि छठी कक्षा में पढ़ने वाली 11 साल की बच्ची के साथ मंजीत और दो नाबालिगों ने सामूहिक बलात्कार किया था। तीनों के खिलाफ मामला ओल्ड फरीदाबाद थाने में दर्ज किया गया था।
अदालत ने मंगलवार को बलात्कार के जुर्म में मंजीत को 12 साल कैद और 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि दो अन्य आरोपी नाबालिग हैं इस कारण उनके खिलाफ मुकदमा किशोर न्यायालय में चल रहा है।
भाषा सं अर्पणा
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